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मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन, संसद में प्रस्ताव को मंजूरी

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यह विस्तार 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, “यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है।”

मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के तुरंत बाद, जिसका मुख्य कारण मैतेई समुदाय से संबंधित साथी भाजपा विधायकों द्वारा बढ़ते राजनीतिक दबाव था, जो उनके नेतृत्व का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का यह कदम सत्तारूढ़ एनडीए के मीतेई और नागा विधायकों द्वारा राज्य में निर्वाचित सरकार की बहाली के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच उठाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356(3) के तहत, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से लागू किया जाता है, जो आमतौर पर छह महीने तक चलता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस बीच, 3 मई, 2023 को कुकी-ज़ो और मैतेई समुदायों के बीच छिड़े जातीय संघर्ष में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। एक अलग घटना में, सुरक्षा बलों ने गुरुवार को इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और चंदेल ज़िलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के आठ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।

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